भारत: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेपर लीक कानून में संशोधन बिल को दी मंजूरी

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परीक्षाओं से संबंधित धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त दंड लागू करने के लिए बने पीपुलिक एक्जामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेण्डमेंट बिल, 2026 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया था।

शुक्रवार को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना में बताया गया है कि राष्ट्रपति ने यह बिल दोनों सदनों के द्वारा पास किए जाने के कुछ ही दिन बाद मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह संशोधन सार्वजनिक परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा को मजबूत करने और छात्रों के हितों की रक्षा के प्रति उसके संकल्प को दर्शाता है।

पीपुलिक एक्जामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेण्डमेंट बिल, 2026 को राज्‍यसभा में गुरुवार को वॉयस वोट द्वारा पारित किया गया, जबकि कई विपक्षी दलों ने INDIA ब्लॉक से बहिर्गमन किया। लोकसभा ने बिल को एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी।

संसद द्वारा बिल पारित किए जाने के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश में कहा कि ‘पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाने का महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो गया है।’

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पेपर लीक और परीक्षाओं से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है, इसके लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि ‘कोई पेपर-लीक माफिया छात्रों के भविष्य के साथ نہ खेले।’

संशोधित कानून के तहत, यदि कोई व्यक्ति पेपर लीक या सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं में शामिल पाया जाता है, तो उसे 5 से 10 वर्षों की कैद के साथ-साथ 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

संगठित अपराधों के लिए, विधेयक 7 वर्षों की न्यूनतम जेल की सजा और 10 करोड़ रुपये से कम का जुर्माना तय करता है।

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